पुनित चपलोत
भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण जगदीश प्रसाद शर्मा ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में मध्यप्रदेश के नीमच के गोपाल गुर्जर को 8 माह के कारावास के साथ ही 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि सुभाष नगर थाने के तत्कालीन प्रभारी भजनलाल 26 मई 2018 को थाने से गश्त के लिए निकले। रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर व्यग्रस्त कर रहे थे तभी टिकट विंडो एक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। उसे रोका और पूछताछ की तो संदिग्ध व्यक्ति ने खुद को मध्य प्रदेश के नीमच जिले के चेनपुरिया निवासी गोपाल गुर्जर 26 पुत्र चंद्रा गुर्जर बताया। उसके पास मिले बैग को चेक करने पर 8 किलो अफीम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने डोडा चूरा जप्त कर आरोपित गोपाल को गिरफ्तार कर लिया उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तफतीश के बाद आरोपित गोपाल के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 45 दस्तावेज पेश कर गोपाल पर लगे आरोप सिद्ध करवाए गए। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित गोपाल को आठ माह के कठोर कारावास के साथ ही 8 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।