शहर के चिन्हित् क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू
भीलवाड़ा, 13 जनवरी/कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने के कारण विभिन्न थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उपखण्ड मजिस्टेªट भीलवाड़ा आर.ए.एस ओम प्रभा द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार थाना सर्किल प्रतापनगर में शहर में जी-20 बसंत विहार गांधी नगर, ई-बी-03 यूआईटी काॅलोनी न्यू बापुनगर, जावेद टेन्ट हाउस मालोला चैराहा, 03/31 पटेल विस्तार में संक्रमित व्यक्ति के निवास की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है।
सुभाषनगर थाना सर्किल में शहर ए-75 मदर टेरसा स्कुल, सी-19 आरके काॅलोनी, सी-28 सुभाषनगर, ए-12 चित्रकुट नगर सांगानेर, ए-345/03 आरसी व्यास काॅलोनी में संक्रमित व्यक्ति के निवास की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है।
कोतवाली थाना सर्किल में शहर के 237/09 ज्योतिनगर, गोल प्याउ चोराहा, कांशीपुरी, गोल प्याऊ चोराहा, शास्त्रीनगर में संक्रमित व्यक्ति के निवास की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसी प्रकार भीमगंज थाना सर्किल के तिलक नगर, माणिक्य नगर व पुर थाना सर्किल के पुर में संक्रमित व्यक्ति के निवास की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निषेधाज्ञा हटाईः-
आदेशानुसार कोतवाली थाना सर्किल, प्रताप नगर थाना सर्किल, सुभाषनगर थाना सर्किल, थाना सर्किल भीमगंज के कंटेनमेंट क्षेत्र के चिन्हित् क्षेत्रों में लागू निषेधाज्ञा प्रत्याहरित कर ली गई है।
शहर के चिन्हित् क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू
