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नागरिकों को नहीं मिल रहा सामुदायिक भवनों का लाभ, 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अधूरे पड़े सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य,No benefit of community buildings

नागरिकों को नहीं मिल रहा सामुदायिक भवनों का लाभ, 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अधूरे पड़े सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य,No benefit of community buildings

समय पर काम पूरा नहीं करने पर ठेकेदारों पर 10% लगाया जाएगा जुर्माना – कनिष्ठ अभियंता अनुराग शर्मा

लाखेरी.स्मार्ट हलचल/शहर के नागरिकों को सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखेरी नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 24 में ईदगाह व अंबेडकर पार्क के समीप एवं वार्ड नंबर 15 बजरंगपुरा में एसीसी रेलवे क्रॉसिंग के पास 25- 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्यों का 11/5/23 को ठेकेदार को कार्य आदेश दिया गया था। ठेकेदार को दोनों वार्डो के सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण 10/11/23 करके नगर पालिका को सुपुर्द करना था। जिससे आम नागरिकों को सामुदायिक भवन का लाभ मिल सके। लेकिन लापरवाह ठेकेदार द्वारा दोनों सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य तो कार्य आदेश के तुरंत बाद प्रारंभ कर दिया लेकिन निर्माण कार्य कछुआ चाल से चला ओर कुछ समय बाद निर्माण कार्यों को रोक दिया गया। जिसके चलते 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। वार्ड वासियों का कहना है कि उक्त ठेकेदार को पालिका प्रशासन का संरक्षण मिलने के कारण अधिकांश निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायते मिलती है। वार्ड वासियों ने शीघ्र अधूरे पड़े सामूदायिक भवनों के निर्माण कार्यों को पूरा करने की मांग की ताकि आम नागरिकों को सामूदायिक भवनों का लाभ मिल सके।

समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान:- संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न करने पर उस पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। कनिष्ठ अभियंता अनुराग शर्मा ने बताया कि ठेकेदार को वार्ड नंबर 24 में सामुदायिक भवन के निर्माण का 25 लाख ओर वार्ड नंबर 15 में सामुदायिक भवन के निर्माण का 25 लाख का बजट है, ऐसे में समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार को निर्माण कार्य के कुल बजट के 10 प्रतिशत हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएंगी। साथ ही शीघ्र सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर टेंडर रद्द कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।” सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत पूर्ण नहीं करने पर पूर्व में भी ठेकेदार को कनिष्ठ अभियंता द्वारा नोटिस जारी किए,साथ ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ठेकेदार के खिलाफ़ पेनल्टी लगाई जाएंगी,,

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