बिजौलिया । नगर पालिका बिजौलिया ने अवैध कॉलोनियों और संदिग्ध भूमि स्वामित्व के मामलों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पालिका ने जानकी नगर, साधु सीताराम दास कॉलोनी, पथिक नगर-3, माणक मगरी आवासीय योजना और शिव नगरी की जांच के दौरान पाया कि इन कॉलोनियों में जारी किए गए अधिकांश पट्टे न्यायालय द्वारा निरस्त या नियमानुसार शून्य घोषित हैं।
जाँच में यह भी सामने आया है कि जिन भूखंडों पर रिहायशी उपयोग का दावा किया गया, वहाँ मौके पर कोई स्थायी निर्माण या निवास के प्रमाण नहीं मिले।
नगर पालिका ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित पक्षकारों को 15 दिन का अंतिम अवसर दिया है। इस अवधि में उन्हें अपने भूखंड के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्री, फोटो या अन्य साक्ष्य कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए, तो यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति ने कूटरचित दस्तावेज़ों के माध्यम से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण या अवैध स्वामित्व अंतरण का प्रयास किया है।
ऐसे मामलों में नगर पालिका एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए विवादित भूखंडों को शून्य घोषित कर देगी और उनका पुनः नियोजन, आवंटन या विक्रय नियमानुसार किया जाएगा।
पालिका ईओ पंकज मंगल ने स्पष्ट कहा है कि 15 दिन की अवधि के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई शहर की अव्यवस्थित कॉलोनियों को नियमित करने और आवासीय कॉलोनी में हुए अवैध कब्जों को हटाने एवं पात्र को भूखंड उपलब्ध कराया जा सके , इसकी तैयारियो को लेकर की जा रही है ।


