पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । भीलवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैन ने न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारियों को सूचित करते हुए बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर द्वारा पारित आदेश में 24 जुलाई को कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहने को अवैध मानते हुए समस्त कर्मचारियों को दिनांक 25 जुलाई 2025 को प्रातः 10 बजे अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने का आदेश दिया है एवं कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में जिला न्यायाधीश को उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, स्थानान्तरण करने, आचरण नियमों के तहत आरोप पत्र जारी करने, निलंबन व अन्य कार्यवाही करने एवं आदेशानुसार अन्य कार्यवाही करने हेतु आदेशित /अधिकृत किया गया है। इस न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में
25 जुलाई 2025 को प्रातः 10 बजे आवश्यक रूप से अपने कर्तव्य पर संबधित न्यायालय में उपस्थित होना है, अन्यथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ।