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न्यायालय ने सरपंच एवं प्रधान पति के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज करने के दिए आदेश

भीलवाड़ा 23 जुलाई / स्थानीय एससी, एसटी प्रकरण न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने अपने प्रकरण संख्या 8/ 2024 की सुनवाई करते हुए शाहपुरा जिले के फुलिया कलां निवासी एवं हाल ग्राम पंचायत सणगारी के सरपंच भागचंद चढ़ा तथा शाहपुरा पंचायत समिति की प्रधान माया देवी जाट के पति धर्मराज जाट के विरुद्ध एससी, एसटी एक्ट की धारा में एफ आई आर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश प्रदान किए हैं ।

कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष एवं पीड़ित रामदयाल पिता नारायण लाल बलाई निवासी फुलिया कलां (शाहपुरा) ने एससी, एसटी एक्ट प्रकरण न्यायालय भीलवाड़ा में धारा 156 (3) जाप्ता फौजदारी के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोप लगाया कि तबीजी (अजमेर) निवासी हाल मुकाम थाना फुलिया कलां शाहपुरा के प्रकाश चौधरी, हीरालाल गोदारा तथा सणगारी सरपंच भागचंद जाट, धर्मराज जाट निवासी ग्राम पंचायत सणगारी ने हम सलाह होकर प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5549/3296 एवं आराजी नंबर 5551/3298 के प्लॉट संख्या 13 की साइज 19 बाई 40 फीट पर पर दो-दो फीट नींव खोदकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थी जब अतिक्रमी प्रकाश चौधरी के पास गया तो वहां भागचंद चढ़ा, धर्मराज जाट तथा हीरालाल गोदारा ने प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें जातिगत गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी, और चारों व्यक्तियों ने कहा कि यहां तुम्हारा कोई प्लॉट नहीं है दोबारा नजर आए तो अच्छा नहीं होगा, जबकि प्रार्थी ने अपने प्लॉट पर निजी संपत्ति होने का बोर्ड भी लगा रखा था जिसको भी अभियुक्त गण उखाड़ कर ले गए। पीड़ित बलाई ने अदालत को बताया कि यह लोग प्रॉपर्टी दलाल हैं और आए दिन कमजोर वर्ग से जुड़े एसी एसटी वर्ग के लोगों के साथ गाली गलौच कर लड़ाई झगड़ा कर उन्हें डराते धमकाते हैं और उनकी संपत्ति पर कब्जा करते हैं पूर्व में भी एसी वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में जेल जा चुके हैं ।
प्रार्थी ने 31 जनवरी 2024 को थाना फुलिया कला पर रिपोर्ट पेश की लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, पीड़ित पक्ष ने पुनः 20 फरवरी 2024 को पुलिस अधीक्षक शाहपुरा के समक्ष भी न्याय की गुहार लगाई लेकिन पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया मजबूर होकर प्रार्थी को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा जहां अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना फुलिया कलां को अपराध धारा 448 427 323 341 384 आईपीसी सहित 3 (1) (R) ( S) एसी एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर डीवाईएसपी रमेश तिवारी शाहपुरा को अनुसंधान कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश प्रदान किये है। वृताधिकारी (Dysp) ने गत गुरुवार को प्रकरण संख्या 150/24 दर्ज कर जांच प्रारंभ की है ।

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