भीलवाड़ा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा आदेशानुसार अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा सानिया हाशमी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता मे गठित बोर्ड ऑफ़ विजिटर्स द्वारा उपकारागृह शाहपुरा का निरिक्षण किया गया।
यह निरिक्षण सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर 2024 को ‘सुकन्या शांता बनाम भारत संघ’ मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय संदर्भ मे किया गया, जिसमें जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया गया। इस फैसले के बाद, केंद्र सरकार ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट 2023 में संशोधन किए हैं ताकि जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
एडिजे सानिया हाशमी द्वारा कैदीयों से संवाद किया गया और साथ ही जाति, धर्म, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव न हो इस सम्बन्ध मे उपकारागृह प्रभारी को निर्देशित किया। इस दौरान गठित बोर्ड ऑफ़ विजिटर्स मे उपखण्ड अधिकारी बाबूलाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोक जैन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारका प्रसाद, व सहायक अभियंता अरुण यादव सदस्य थे। जिनके द्वारा कैदीयों की चिकत्सा स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था व खाने व साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान तालुका सचिव शिवराज धाकड़, अशुलिपिक सुधीर उपाध्याय, अपर लोक अभियोजक हितेश शर्मा व पीएलवी अभय गुर्जर व कारापाल प्रभारी प्रहलाद गुर्जर व जेल कर्मचारी उपस्थित रहे।