भीलवाड़ा। प्रार्थी महेन्द्र सिंह राठौड़ ने पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा कार्यालय में एक परिवाद दर्ज कराया था और बताया की प्रार्थी एवं राकेश सोनी, राजकुमार सोनी और नवनीत कुमावत ने वर्ष 2018 में संयुक्तरूप से मौखिक साझेदारी के तहत फाइनेन्स का कार्य प्रारम्भ किया जिसके तहत संयुक्त रूप से प्रार्थी और इन्होने मिलकर एक दुकान किराये पर ली तथा तीनो ने सामूहिक रूप से फाईनेन्स का कार्य करना प्रारम्भ किया तब से लेकर फरवरी 2023 तक प्रार्थी एवं ये सभी संयुक्तरूप से अपने अपने ग्राहको को अपनी अपनी राशि ब्याज पर उधार देने का कार्य करते चले आ रहे थे। वही ग्राहकों के झगड़े से परेशान प्रार्थी ने अपने साझेदारो से जब ग्राहकों से नाजायज रूप से ब्याज नही लेने का तकाजा किया तो सभी साझेदार प्रार्थी से नाराज हो गये तथा राजकुमार सोनी (एडवोकेट), नवनीत कुमावत (एडवोकेट) एवं राकेश सोनी ने प्रार्थी के साथ अभद्रता की ओर वकील होने का रुतबा दिखाकर धमकाया वही इस बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया उसके बाद प्राथीं को ऑफिस से निकाल दिया प्रार्थी डर के मारे वहां से चला गया तथा काफी समय तक मानसिक सदमे में रहकर प्रार्थी अपनी बात किसी को भी नही बता पाया। उसके बाद अधिवक्ता जयकृतसिंह राठौड़ को उक्त घटनाक्रम के बारे में बताया उन्होने कोतवाली थाना में रिर्पाट दी। रिर्पोट में बताया कि अन्य ग्राहको को फाईनेन्स कर रखे उनके खाली चेक हस्ताक्षरशुदा, खाली स्टाम्प हस्ताक्षरशुदा एवं वाहन के सेल लेटर खाली हस्ताक्षरशुदा पडे हुए है इस प्रकार इन्होंने मिलीभगत कर एवं वकील होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी के साथ धोखाधडी की तथा प्रार्थी के असल दस्तावेज एवं राशि हडप कर ली है । आरोपी पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाने के लिए न्यायालय की शरण ली । न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को उक्तघटना में शामिल दो वकील सहित एक ब्याज माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए ।


