महेंद्र कुमार सैनी
स्मार्ट हलचल|नगर फोर्ट पलाई पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी रमेश प्रजापत को मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक परशुराम धानका द्वारा निलंबित कर पंचायत समिति टोंक में उपस्थित होने को आदेशित किया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील )नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है निलंबित ग्राम विकास अधिकारी रमेश प्रजापत के ग्राम पंचायत पलाई के पिछले दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान 2 बार निलंबित तथा एक बार पूर्व में एपीओ किया जा चुका है। उनके पास वर्तमान में ग्राम पंचायत बालिथल का भी अतिरिक्त कार्यभार था। ग्राम विकास अधिकारी रमेश प्रजापत की हठधर्मिता व मनमानी आमजन पर भारी पड़ रही है, राजनैतिक देष्टा के चलते हुए ग्राम विकास अधिकारी रमेश प्रजापत को बहाल कर वापिस ग्राम पंचायत पलाई में ही लगा दिया जाता है, ग्राम विकास अधिकारी की लगातार आमजन की शिकायतो, मनमानी, अपनी कार्यशैली व प्रशासनिक कारणों के चलते हुए किया गया निलंबित,
पलाई में उनके स्थान पर शैलेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है।
कस्बे के ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर व स्थानीय विधायक राजेंद्र गुर्जर से मांग करते हुए कहा की ग्राम विकास अधिकारी रमेश प्रजापत को निलंबित से बहाल होने के बाद वापिस ग्राम पंचायत पलाई में नहीं लगाने की मांग की है,


