उप चुनाव कार्यक्रम घोषित, मतदाताओं के 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य
बजरंग आचार्य
चूरू। स्मार्ट हलचल|राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार जिले की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव 08 जून, 2025 को होंगे।उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि जिले की राजगढ़ पंचायत समिति की ख्याली ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 06, मुन्दीताल ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 02, भगेला ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 11, चैनपुरा बड़ा के वार्ड संख्या 03, चूरू पंचायत समिति की लाखाऊ ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 02 व 04, थैलासर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 05, सिरसला ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 12, रतनगढ़ पंचायत समिति की दाऊदसर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 06 व पड़िहारा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 09 में वार्ड पंच पद के उपचुनाव हेतु 08 जून, 2025 को मतदान होगा। इसी क्रम में जिले की चूरू पंचायत समिति के लाखाऊ में उपसरपंच पद के लिए भी उपचुनाव होना है। कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं।
यह रहेगा पंचायतीराज संस्थाओं में उप चुनाव कार्यक्रम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) अर्पिता सोनी ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में उप चुनाव हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार वार्ड पंच के लिए मंगलवार, 20 मई, 2025 को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 व सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जाएगी। सोमवार, 26 मई, 2025 को सवेरे 10 बजे से सायं 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। मंगलवार, 27 मई, 2025 को सवेरे 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। मंगलवार, 27 मई, 2025 को दोपहर 03 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन करते हुए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। रविवार, 08 जून, 2025 को सवेरे 07 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। उपसरपंच पद का चुनाव सोमवार, 09 जून, 2025 को होगा।
यह 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं।