शाहपुरा@(किशन वैष्णव)अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा सानिया हाशमी ने गांव लुहारीकला पुलिस थाना हनुमान नगर जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2019 में हुए पत्नी की हत्या के अभियुक्त गोपाल पुत्र पांचू लाल निवासी चितौड़िया थाना नमाना जिला बूंदी को अपराध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के दोष सिद्ध आरोप में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई एवं धारा 201 भारतीय दंड संहिता के दोष सिद्ध आरोप में सात वर्ष का साधारण कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना। अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार परिवादी शैतान सिंह द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमान नगर को एक तहरीरी रिपोर्ट पेश कर मुकदमा इस आशय का दर्ज कराया की उसने ग्यारसी लाल मीणा का खेत सिंजारे के लिए ले रखा है जिसमें गेहूं की फसल वो रखी है दिनांक 26 मार्च 2019 को हमेशा को तरह गेहूं काटने के लिए खेत पर आया तो उसने खड़ी फसल के अंदर लगभग लाल रंग की लुगड़ी देखी तो पास जाकर देखा तो एक औरत की लाश दिखाई दी जिसके आंख के पास चोट दिखाई दी, वह औरत फूल सिंह मीणा के यहां काम करने वाली कैलाशी भील थी, किसी से ने उसकी हत्या कर के खेत में पटक दिया है।उसने यह सूचना गांव में दी तो किसी ने थाने में सूचना दी, गांव में सुना कि कल शाम को कैलाशी के साथ उसका पति गोपाल भील ओर रामेश्वर मीणा ठेके के पास विमला देवी मीणा के घर के पास शराब पी रहे थे। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना दर्ज गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/2019 पुलिस थाना हनुमान नगर अपराध धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता, संपूर्ण अनुसंधान पूरा होने के बाद मृतका के पति अभियुक्त गोपाल भील के खिलाफ अपराध धारा 302 , 201 भारतीय दंड संहिता में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाजपुर जिला भीलवाड में आरोप पत्र पेश किया गया जहां से आरोप सेशन न्यायालय में विचारणीय होने से माननीय सेशन न्यायालय शाहपुरा कैंप जहाजपुर में कमिट होकर दर्ज हुआ।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने पैरवी की।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा द्वारा 21 साक्षी परीक्षित करवाए गए एवं पत्रवाली में पेश 30 दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित कराए गए । इसके आधार पर माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा सानिया हाशमी ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश सभी गवाहों ओर दस्तावेजों से सहमत होते हुए अभियुक्त गोपाल पुत्र पांचू लाल निवासी चितौड़िया थाना नमाना जिला बूंदी को अपराध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के दोष सिद्ध आरोप में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई एवं धारा 201 भारतीय दंड संहिता के दोष सिद्ध आरोप में सात वर्ष का साधारण कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना किया गया।