शाहपुरा@(किशन वैष्णव) गांव अमरवासी पुलिस थाना हनुमान नगर जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2021 में हुए पत्नी ओर बेटे के दोहरे हत्या कांड के अभियुक्त छैल बिहारी को अपराध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के दोष सिद्ध आरोप में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार परिवादी ओंकार सिंह द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमान नगर को एक तहरीरी रिपोर्ट पेश कर मुकदमा इस आशय का दर्ज कराया की परिवादी की पुत्री शिमला देवी का विवाह छैल बिहारी पुत्र राजेंद्र उर्फ लालाराम निवासी अमरवासी थाना हनुमान नगर जिला भीलवाड़ा के साथ हुआ था दिनांक 29 मार्च 2021 की रात्रि को शिमला के पति छैल बिहारी ने शिमला के सिर व ललाट पर पत्थर से चोट मार कर एवं पुत्र राहुल के सिर पर पत्थर से चोट मार कर एवं ओढ़नी से फांसी लगाकर उन दोनों की हत्या कर दी इत्यादि।जिस पर पुलिस थाना हनुमान नगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2021 पुलिस थाना हनुमान नगर अपराध धारा 302 भारतीय दंड संहिता, संपूर्ण अनुसंधान पूरा होने के बाद अभियुक्त छैल बिहारी के खिलाफ अपराध धारा 302 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाजपुर जिला भीलवाड में आरोप पत्र पेश किया गया जहां से आरोप सेशन न्यायालय में विचारणीय होने से सेशन न्यायालय शाहपुरा कैंप जहाजपुर में कमिट होकर दर्ज हुआ।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने पैरवी की।प्रकरण में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा द्वारा 24 साक्षी परीक्षित करवाए गए एवं पत्रवाली में पेश 39 दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित कराए गए ।इसके आधार पर मअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश सभी गवाहों ओर दस्तावेजों से सहमत होते हुए अभियुक्त छैल बिहारी पुत्र राजेंद्र उर्फ लालाराम निवासी अमरवासी पुलिस थाना हनुमान नगर जिला भीलवाड़ा को धारा अंतर्गत 302 भारतीय दंड संहिता के दोषी करार देकर आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।