मध्यप्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में ही लागू है पैसा एक्ट कानून
भीलवाड़ा@स्मार्ट हलचल/राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला श्रीमति राजू मीणा ने कहा कि आदिवासियों के हितों के लिए पूरे देश में पेसा एक्ट कानून के लागू होना चाहिएपेसा एक्ट कानून से ग्राम सभा अब बहुत अधिक शक्तिशाली होगी।आदिवासी हितों के संरक्षण के लिए बने पेसा एक्ट कानून लागू होना चाहिए
क्या है ‘पेसा एक्ट’?
पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। दरअसल अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची द्वारा पहचाने गए क्षेत्र हैं। यह अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देता है। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए एक अधिनियम है।
क्यों पड़ी जरूरत?
भारतीय संविधान के पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। संविधान के भाग IX में प्रदान किए गए भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन या पंचायती राज अधिनियम द्वारा कवर नहीं किए गए थे। पेसा एक्ट को 24 दिसंबर 1996 को कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए इसे अधिनियमित किया गया था।