दस्तावेज नहीं दिखाने पर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत स्वामित्व, अतिक्रमण का प्रयास माना जाएगा |
दीपक राठौर
बिजौलियाँ|स्मार्ट हलचल|नगर पालिका बिजोलिया ने आम सूचना जारी करते हुए, नगर पालिका बिजौलियाँ में जानकी नगर, साधु सीताराम दास कॉलोनी, पथिक नगर 3. माणक मगरी आवासीय योजना एवं शिव नगरी के भूमि दस्तावेज के अवलोकन एवं विभिन्न शिकायतों की जाँच कार्यवाही के दौरान यह संज्ञान में आया है कि उक्त कॉलोनियों में अधिकतर पट्टे, माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त व नियमानुसार शून्य हैं। एवं मौके पर किसी भी प्रकार का रिहायशी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल ने बताया ऐसी स्थिति में नगर पालिका द्वारा उक्त पाँचों कॉलोनियो से संबंधित पक्षकारो को 15 दिवस का अवसर दिया जाता है कि आप अपने भूखण्ड के स्वामित्व दस्तावेज मय साक्ष्य कार्यालय नगर पालिका में कार्य समय में उपस्थित होकर उपलब्ध करावे। आप द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य (पट्टा, रजिस्ट्री फोटो, इत्यादि) उपलब्ध नहीं करवाने पर यह मान लिया जायेगा कि आप द्वारा दुषित / कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर सम्बन्धित कॉलोनियों की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण / अनाधिकृत स्वामित्व अंतरण का प्रयास किया जा रहा हैं।
ऐसी स्थिति में आप द्वारा कुटरचित दस्तावेजो को निरस्त / शून्य मानकर, आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यावाही करते हुए जानकी नगर, साधु सीताराम दास कॉलोनी, पधिक नगर-3, माणक मगरी आवासीय योजना, शिव नगरी में भूखण्ड का नियमानुसार नवीन नियोजन / आवंटन / विक्रय/ उपयोग कर दिया जायेगा।
वही समयावधि पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।


