भीलवाड़ा । पोक्सो कोर्ट ने एक साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी सुखेदेव बैरवा को 10 साल कठोर कारावास ओर 59 हजार रु अर्थ दंड की सजा सुनाई मामला गुलाबपुरा थाना क्षेत्र का था । अधिवक्ता धर्मवीर सिंह ने मामले में पैरवी करते हुए 27 दस्तावेज और 18 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध किया । अधिवक्ता धर्मवीर सिंह ने बताया की 19 अप्रैल 2024 को गुलाबपुरा थाने में प्रार्थी ने रिपोर्ट देकर बताया की उसकी भतीजी 17 अप्रैल की रात को 9 बजे पास की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी । इस दौरान सुखदेव बैरवा आया और उसकी नाबालिग भतीजी को जबरन मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के बाद वापस दुकान पर छोड़ कर चला गया और किसी को बताने पर उसे और उसके घर वालो को जान से मारने की धमकी दी । अगले दिन पीड़िता ने घर वालो को आपबीती बताई तो घर वाले आरोपी सुखदेव को समझाने गए लेकिन आरोपी मारपीट करने लगा कर धमकी दी । जिसके बाद परिजनों ने गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की ओर आरोपी सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया । जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की । आरोप सिद्ध होने के बाद बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र पॉक्स