क्राइम / राजस्थान
बालोतरा। पुलिस अधीक्षक श्री रमेश (IPS) के आदेशानुसार जिले में अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम और संदिग्ध ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूलसिंह और वृताधिकारी अनिल पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी हिंगलाजदान के नेतृत्व वाली टीमों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई को अंजाम दिया।
गिरफ्तार आरोपियों की सूची:
- भगवानाराम (45 वर्ष) पुत्र गुलाबाराम, निवासी रातानाडा, खेड (पचपदरा)
- शकूर खां (42 वर्ष) पुत्र मले खां, निवासी कोरी धवेसा, बागोडा (जालोर)
- वजाराम (52 वर्ष) पुत्र छोगाराम, निवासी साकंरणा बेरा (बालोतरा)
- लालाराम (46 वर्ष) पुत्र जवाहरलाल, निवासी जसोल (बालोतरा)
तीन बड़ी कार्रवाइयों का विवरण:
कार्रवाई 01 (3 जून): पुलिस टीम ने एक बिना नंबर ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाकर चालक भगवानाराम से बजरी परिवहन का परमिट मांगा। वैध दस्तावेज न होने पर वाहन जब्त कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) और एमएमडीआर एक्ट की धारा 4/21 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
कार्रवाई 02 (2 जून): पुलिस ने लूणी नदी में दबिश देकर अवैध बजरी खनन करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली (RJ 39 RA 6462) और 3 अन्य बिना नंबरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रंगे हाथों पकड़ा। मौके से चालक शकूर खां को गिरफ्तार कर BNS की धारा 303(2), 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया।
कार्रवाई 03 (29 मई): चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो बिना नंबरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रोककर अवैध बजरी परिवहन करते पाया। चालकों द्वारा कोई वैध रवन्ना पेश नहीं करने पर आरोपी वजाराम और लालाराम को गिरफ्तार किया गया।
बालोतरा पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए सभी वाहनों और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कुल 4 पृथक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब इस अवैध बजरी खनन और परिवहन के पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए आरोपियों से गहनता से अनुसंधान कर रही है।
