कर्नाटक के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक और झटका देते हुए बेंगलुरु की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. पूर्व सांसद और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ होलेनरसीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के संबंध में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत को विशेष सरकारी अभियोजक ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप जोड़े गए हैं.
मंगलवार को यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी के संबंध में रेवन्ना के खिलाफ चौथा मामला दर्ज किया गया। यह मामला तब दर्ज किया गया जब रेवन्ना पर एक वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने और उसे दूसरों के साथ साझा करने का आरोप लगाया गया।
उल्लेखनीय है कि हसन के पूर्व सांसद पर यौन उत्पीड़न के तीन मामलों में मामला दर्ज किया गया था, जब 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हसन में रेवन्ना से जुड़े कथित तौर पर अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव कथित तौर पर प्रसारित किए गए थे। उनके खिलाफ बलात्कार का भी आरोप है।
नई एफआईआर में हसन से पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा सहित तीन अन्य लोगों का भी नाम है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार , प्रीतम गौड़ा, किरण और शरत पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं के दौरान प्रज्वल रेवन्ना द्वारा रिकॉर्ड की गई तस्वीरों को वीडियो कॉल के माध्यम से साझा करने का आरोप है।