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राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रकरणों में की जावेगी प्री-काउंसलिंग

अजीम खान चिनायटा

स्मार्ट हलचल,करौली/राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली माधवी दिनकर की अध्यक्षता में दिनांक 10.05. 2025 को सम्पूर्ण करौली जिले में सभी प्रकृति के (Pending and Pre-Litigation Matters) विवादों से संबंधित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित प्रकरणों में पूर्व में अदा किये गये न्याय शुल्क की वापसी का प्रावधान है। साथ ही लोक अदालत के मार्फत निर्णित मुकदमों में अपील वर्जित होने से प्रकरण का अतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। लोक अदालत में विवाद का निस्तारण बिना किसी दबाब के आपसी बातचित समझौते व राजीनामे के द्वारा शीघ्र व त्वरित गति से निर्णित होता है। लोक अदालत में प्रकरण का पक्षकारों द्वारा निस्तारण करवाने से पैसा व समय की बर्बादी दोनों से बचा जा सकता है।

आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग के समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स) जयपुर डिस्कॉम करौली द्वारा करौली खण्ड हेतु डी. डी मीना अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जेपीडी करौली एवं हिण्डौन खण्ड हेतु श्री एम के गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जेपीडी, हिण्डौन को नोडल अधिकारी एवं समन्वयक नियुक्त किया गया है।

बबलू चतुर्वेदी कनिष्ठ सहायक ने बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व जिला मुख्यालय करौली पर अधीक्षण अभियन्ता (प.वस) जयपुर डिस्कॉम, करौली के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में दिनाक 30.04.2025 व 01.05.2025 को एवं अन्य वित्तीय सस्थानों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में दिनाक 02.05.2025 व 03.05.2025 को प्री-काउसलिंग की जावेगी।

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