Homeभीलवाड़ापुजारी को पोक्सो एक्ट में सजा, 5 साल कठोर कारावास और 18...

पुजारी को पोक्सो एक्ट में सजा, 5 साल कठोर कारावास और 18 हजार रु जुर्माने से दंडित

पुनित चपलोत

भीलवाड़ा । मां के साथ मंदिर गई 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले पुजारी सुरेशकुमार मिश्रा को 5 साल के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि एक परिवादिया ने 21 अप्रैल 2020 को हनुमान नगर थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपनी पांच साल की बेटी के साथ रोजाना की तरह पूजा करने मंदिर गई थी। वहां पुत्री मंदिर परिसर में खेलने लग गई। पूजा खत्म होने के बाद उसकी बेटी प्रसाद लेने गई। पुजारी सुरेशकुमार मिश्रा ने इस बच्ची को प्रसाद दिया और इसके बाद छेड़छाड की। घटना से अनभिज्ञ परिवादिया अपनी बेटी के साथ घर लौट गई। अगले दिन वह, अपनी बेटी को मंदिर ले जाने लगी तो उसने जाने से मना कर दिया और बताया कि कल पुजारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपित पुजारी सुरेशकुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की। अदालत में प्रकरण की ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह और 12 दस्तावेज पेश कर पुजारी मिश्रा पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने आरोपित पुजारी सुरेश कुमार को 5 साल के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
news paper logo
logo
RELATED ARTICLES