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पंजाब के तस्कर को मिली तीन वर्ष कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा

वशिष्ठ शर्मा
भीलवाड़ा । NDPS कोर्ट ने पंजाब के एक तस्कर को अफीम तस्करी के मामले में कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई । आरोपित ओमदास पिता भगवानदास सिख निवासी लुधियाना, पंजाब को 408 ग्राम अवैध अफीम के साथ पकड़ा था । हमीरगढ़ थानाप्रभारी गजराज चौधरी के नेतृत्व में 11 नवंबर 2017 में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया था । विशिष्ट अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया की 6 साल सुनवाई के दौरान 11 गवाह और 50 दस्तावेज पेश करने के बाद आरोप सिद्ध हुआ । जिस पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपित को NDPS एक्ट में दोषी करार देते हुए 3 साल कठोर कारावास और 30 हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई ।

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