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शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान: खाद्य महकमा ने शहर के तीन प्रतिष्ठानो से 5 खाद्य सामग्री के नमूने लि

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान: खाद्य महकमा ने
शहर के तीन प्रतिष्ठानो से 5 खाद्य सामग्री के नमूने लि

भीलवाड़ा( महेन्द्र नागौरी)

स्मार्ट हलचल/आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एवं जिला कलक्टर नमित मेहता के आदेश अनुसार चलाये जा रहे “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान“ के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सीपी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दल ने भीलवाड़ा शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से 5 खाद्य नमूने लिये गये।
इन प्रतिष्ठानो से भरे सेम्पल:-
खाद्य सुरक्षा जाँच दल ने मैसर्स- हरे रामा हरे कृष्णा, मिर्ची मण्डी, स्पीनिंग मिल के सामने, भीलवाड़ा से लाल मिर्च (साबुत) का नमूना लिया, मैसर्स-चारभुजा मिष्ठान भण्डार, गोल प्याऊ चौराहा, से जलेबी का नमूना लिया, मैसर्स-एस.के. एग्रो फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट, से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर व धनिया पाउडर के नमूने लिये गये।
सभी नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्री सरस ब्रांड घी अवमानक होना पाया गया है।
शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालों को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढक कर रखने, उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पैकिंग मटेरियल फूड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सीपी गोस्वामी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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