Homeभीलवाड़ाशुद्ध आहार-मिलावट पर वार, मिलावटी की आशंका के चलते 628 किलो MDH...

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार, मिलावटी की आशंका के चलते 628 किलो MDH मसाले किये सीज,8 खाद्य सेम्पल भरे


शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान:खाध्य महकमा ने मिलावटी की आशंका के चलते 628 किलो MDH मसाले किये सीज,8 खाद्य सेम्पल भरे

Pure food-attack on adulteration campaign: Food department seized 628 kg of MDH spices due to suspicion of adulteration, collected 8 food samples

(महेन्द्र नागौरी)

भीलवाड़ा/स्मार्ट हलचल/आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता के आदेश पर चलाये जा रहे “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दल द्वारा भीलवाड़ा शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से 8 खाद्य नमूने लिये गये। खाद्य सुरक्षा जॉच दल द्वारा मैसर्स अभिषेक एजेन्सी, बाबा धाम से पाव भाजी मसाला व छोला मसाला (EVEREST) के नमूने लिये गये। मै. शिवम् एजेन्सी, शिवम् ग्रीन कॉलोनी से गरम मसाला व किचन किंग मसाला (SHYAM) के नमूने लिये गये, मै. श्री वल्लभ एजेसींज, जी-23, फतेह टावर, नागौरी गार्डनसे सब्जी मसाला, गरम मसाला, मीट मसाल व चना मसाला (MDH) के नमूने लिये गये। मसालो पर शंका होने पर 628 किग्रा मसालो को सीज किया गया। इन सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले में अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र कोप्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
ये थे टीम में:-
खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चन्द शर्मा, घनश्याम सिंह सोलंकी, डेयरी प्रतिनिधि दुर्गेश कुमार डीडवानिया, सहायक कर्मचारी गोपाल लाल शर्मा शामिल थे।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गोस्वामी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है ।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
news paper logo
AD dharti Putra
logo
AD dharti Putra
RELATED ARTICLES