(महेन्द्र नागौरी)
■ राजीनामे से होगा मामलों का निस्तारण, गठित की गईं 20 बेंचें
भीलवाड़ा|स्मार्ट हलचल|राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार दिनांक 21 दिसम्बर (रविवार) को इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन ने जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सिविल, फौजदारी एवं राजस्व प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले में राजीनामे हेतु चिन्हित प्रकरणों के लिए कुल 20 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें न्यायिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अनुभवी अधिवक्ता सदस्य शामिल रहेंगे। ये सदस्य पक्षकारों को समझाइश कर आपसी सहमति से प्रकरणों का निस्तारण कराएंगे।
प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य सभी प्रकार के मुकदमों का आपसी समझाइश से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे बैंक, बिजली, ठेकेदारी सहित अन्य संस्थाओं से संबंधित प्रकरणों में लोक अदालत का लाभ उठाएं, जहाँ मूल राशि से कम भुगतान एवं ब्याज माफी के साथ मामलों का त्वरित निपटारा संभव है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों को साथ बैठाकर आपसी बातचीत एवं सहमति के आधार पर विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाता है। लोक अदालत का वातावरण न्यायालय जैसा औपचारिक न होकर सहज एवं अनौपचारिक होता है, जिससे पक्षकार अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। राजीनामा किसी पर थोपा नहीं जाता, बल्कि दोनों पक्षों की स्वेच्छिक सहमति से ही आदेश पारित किया जाता है।
पक्षकार अपने राजीनामा योग्य मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराकर समय एवं धन की बचत कर सकते हैं।


