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रायपुर गढ़ अतिक्रमण हटाने की अवहेलना पर हाई कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, सक्षम अधिकारियो को कोर्ट में बुलाया

रायपुर 6 मार्च। रायपुर के बहुत चर्चित गढ़ प्रकरण को लेकर पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय की जस्टिस बेच दिनेश मेहता एवम पंकज मिथल ने 29/11/2022 को 4456/2022 को आर्डर में रायपुर गढ़ में अवैध बने अतिक्रमण मानकर पुराने गढ़ किले को खाली कराए जाने का ऑर्डर दिया था जिसकी 90 दिवस में पालना करवाई जानी थी मगर प्रशासन द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट की अवहेलना पर पुनः वादी नरेंद्र कुमार कोठारी, नाथू लाल शर्मा वगैरा ने जरिए अधिवक्ता कुलदीप वैष्णव के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कंटेम्प्ट याचिका दायर की जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दायर नोटिस जारी किया गया। उसके उपरांत भी जवाब तलब नही करने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की जस्टिस बेच मदन गोपाल व्यास एवम पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने 4 मार्च को आदेश संख्या 1188/2023 से प्रशासन को आदेश जारी किया जिसमें रायपुर गढ़ अतिक्रमण नहीं हटाने से दिनाक 18.03.2024 तक हाई कोर्ट में सभी सक्षम अधिकारी को व्यक्तिश पेश होने का आदेश जारी किया गया।

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