उप चुनाव कार्यक्रम घोषित, मतदाताओं के 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य
बजरंग आचार्य
चूरू। स्मार्ट हलचल|राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जिले की राजगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 15 सदस्य पद हेतु उपचुनाव 21 अगस्त, 2025 को होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि जिले की राजगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 15 सदस्य पद के उपचुनाव हेतु 21 अगस्त, 2025 को मतदान होगा।
यह रहेगा पंचायतीराज संस्थाओं में उप चुनाव कार्यक्रम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) अर्पिता सोनी ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य पद हेतु मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को सवेरे 11 बजे से सायं 3 बजे तक (राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर)नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को सवेरे 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। बुधवार, 13 अगस्त, 2025 को दोपहर 03 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन करते हुए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को सवेरे 07 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान होगा। शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को पंचायत समिति मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी।
चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
यह 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं।