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एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, राजस्थान में 23 हजार खानें नहीं होगी बंद, राज्य सरकार और खान मालिको को बड़ी राहत

जयपुर, स्मार्ट हलचल । राजस्थान की 23 हजार खानें और 15 लाख लोगों के राेजगार पर आए संकट मामले में भजनलाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट क्लीयरेंस के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के खनन बंदी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसे में अभी प्रदेश की 23 हजार खानें बंद नहीं होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में अब फिर से 12 नवंबर को सुनवाई होगी । दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सात नवम्बर तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को बंद करने का आदेश दिया था। ऐसे में राजस्थान की करीब 23 हजार खानों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा था। साथ ही 15 लाख लोगों का रोजगार भी खतरे में पड़ गया था। 15 लाख लोगों का रोजगार बचाने के लिए राजस्थान सरकार गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने जल्द सुनवाई के लिए गुहार लगाई थी। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चन्द्रचूड ने राज्य सरकार का आग्रह मान लिया था ।

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