भीलवाड़ा । राजस्थान आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर मनमानी और नियमों की अनदेखी के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने प्रदेश के सभी जिला आबकारी अधिकारियों को दो टूक निर्देश जारी किए हैं कि दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा की जाए और प्रचार-प्रसार वाली सामग्री तुरंत हटाई जाए।
क्या है पूरा मामला?
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (योजना एवं नीति) प्रदीप सिंह सांगावत ने 3 दिसंबर 2025 को एक आदेश (क्रमांक 546) जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि:
रेट लिस्ट लगाना जरूरी
प्रदेश की सभी स्वीकृत मदिरा दुकानों पर ‘अधिकतम खुदरा मूल्य’ (MRP) की रेट लिस्ट ऐसी जगह लगानी होगी, जो ग्राहकों को आसानी से दिखाई दे। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि सेल्समैन मनमाने दाम वसूलते हैं, जिस पर अब लगाम लगेगी।
होर्डिंग्स पर एक्शन:
आबकारी नियम, 1956 के नियम 77-बी के तहत शराब के विज्ञापनों के मुद्रण और प्रकाशन पर रोक है। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर किसी दुकान पर नियम 77 के विपरीत होर्डिंग्स या बोर्ड लगे हैं, तो उन्हें तुरंत हटाया जाए।
अधिकारियों को अल्टीमेटम
विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन दोनों बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करवाएं और अविलंब पालना रिपोर्ट मुख्यालय भेजें।


