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राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी, अब फॉलो करना होगा ये रूल, CCTV कैमरे से होगी मॉनिटरिंग

जयपुर ।  राजस्थान में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने सभी विभागाध्यक्षों और नियंत्रण अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए हैं।

निर्देशों के अनुसार, अब सरकारी विभागों, संस्थाओं और उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।

दफ्तरों के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी अनिवार्य:

डीजीपी ने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों का पालन करते हुए ही कार्यालय परिसर में प्रवेश करें।

नियमित रिकॉर्ड, पुरस्कार और कार्रवाई:

विभागों में एक रजिस्टर संचारित किया जाएगा, जिसमें कार्मिकों की प्रतिदिन की पालन स्थिति दर्ज होगी। नियमित पालन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों को पहली बार समझाइश दी जाएगी और दोहराने पर विभागीय कार्रवाई होगी।

आदेश क्यों हुए जरूरी:

राजस्थान और देश में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ रही मौतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुख्य सचिव ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में हुई बैठक के आधार पर यातायात सुरक्षा से जुड़े विभागों के साथ समीक्षा की। आम नागरिकों की तरह सरकारी कार्मिक भी सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहें, इस उद्देश्य से हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया।

 

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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