डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 28 मई 2024 को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के साथ ही 4 अन्य दोषियों को भी बरी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह आदेश दिया है
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह आदेश दिया है। वर्ष 2021 में पंचकूला में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और और 4 अन्य को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दरअसल डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने 28 मई 2024 डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और और 4 अन्य को इस मामले में बरी कर दिया है।दरअसल 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. उसके बेटे जगसीर सिंह ने हत्या करने का आरोप राम रहीम समेत चार और अन्य लोगों पर लगाया था.. जिस मामले में सीबीआई कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया था. जिसके खिलाफ राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी. जिस मामले सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई के फैसले को राद्द करते हुए केस से बरी कर दिया