बानसूर।स्मार्ट हलचल|बानसूर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजंता अग्रवाल ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी पप्पू सैनी पुत्र फूलचंद सैनी निवासी रामपुर हाल निवासी ढाणी पोखरवाली को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपी ने खेत में काम करते समय एक मूक बधिर महिला के साथ मारपीट कर बलात्कार किया था।