शाहपुरा@(किशन वैष्णव)पुलिस थाना फुलियाकलां में ग्राम खामोर के उचित मूल्य दुकानदार आमप्रकाश वैष्णव के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा, गाली-गलौच, धमकी, सरकारी अभिलेख फाड़ने तथा जातिगत रूप से अपमानित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह प्रकरण जिला रसद अधिकारी कार्यालय भीलवाड़ा की प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. मीनाक्षी मीणा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार डॉ. मीनाक्षी मीणा पिछले लगभग दस वर्षों से जिला रसद कार्यालय में प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा वर्तमान में उन्हें फुलिया–शाहपुरा क्षेत्र की विभागीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को आदेश क्रमांक रसद/2025/1659 जारी कर एक जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें डॉ. मीनाक्षी मीणा के साथ विनोद मीणा (प्रवर्तन निरीक्षक, माण्डल) एवं ब्रिजेश सेठी (प्रवर्तन निरीक्षक, माण्डलगढ़) को शामिल किया गया।
जांच दल 29 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उपभोक्ता शिकायत की जांच के लिए ग्राम खामोर स्थित राशन डीलर आमप्रकाश वैष्णव की दुकान पर पहुंचा। अधिकारियों द्वारा अपना परिचय देकर जांच का उद्देश्य बताए जाने पर दुकानदार कथित रूप से भड़क गया और वहां मौजूद ग्रामीणों के सामने अधिकारियों से गाली-गलौच करने लगा। रिपोर्ट में आरोप है कि दुकानदार ने जातिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अधिकारी उसकी जांच कैसे कर सकते हैं।
बताया गया कि इसी दौरान दुकानदार ने प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. मीनाक्षी मीणा को धक्का देकर दुकान से बाहर निकालने का प्रयास किया। जब अन्य दोनों निरीक्षकों ने स्थिति संभालने और उसे समझाने का प्रयास किया, तो दुकानदार ने उनके हाथ से सरकारी कागजात छीनकर फाड़ दिए तथा गेहूं का स्टॉक रजिस्टर और पॉस मशीन दिखाने से भी इनकार कर दिया।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि जांच के दौरान जब अधिकारी उपभोक्ताओं से जानकारी और बयान लेने लगे, तो दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को भी धमकाया गया और बयान देने से रोका गया। इसके बाद जांच दल ने गांव में जाकर लगभग 51 उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए। उपभोक्ताओं ने दुकान समय पर नहीं खोलने, उपभोक्ताओं से बदतमीजी करने तथा गेहूं का पूरा और सही वितरण नहीं करने जैसी शिकायतें दर्ज कराई।
इन बयानों के आधार पर जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को सौंपी गई, जिस पर उचित मूल्य दुकानदार आमप्रकाश वैष्णव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभागीय कार्रवाई के बाद से दुकानदार लगातार प्रवर्तन निरीक्षकों को धमका रहा है।
डॉ. मीनाक्षी मीणा ने बताया कि दिनांक 5 दिसंबर 2025 को आरोपी जिला रसद कार्यालय भीलवाड़ा में पहुंचा और कार्यालय कर्मचारियों को धमकाते हुए कहा कि वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और यदि उसके खिलाफ की गई कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो वह सभी का जीना हराम कर देगा।
पुलिस थाना फुलियाकलां ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 224 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) एवं 3(1)(s) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की अग्रिम जांच वृत शाहपुरा के अधिकारी को सौंपी गई है।


