भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश बाल कृष्ण मिश्र ने पोक्सो एक्ट के आरोपी को सजा सुनाई । आरोपी सुनील उर्फ सोनू बारेठ को 3 साल कठोर कारावास और 16 हजार रु से दंडित किया, मामला 16 नवंबर 2024 का है । विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया की आरोपी ने 17 वर्षीय नाबालिग को रास्ते में रोककर उसके साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की थी बल्कि उसको दातों से बुरी तरह काट दिया जिस पर पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी मौके से भाग छूटा पूरा घटनाक्रम नाबालिग ने घर जाकर अपने परिजनों को बताया । पीड़िता की मां ने पुर थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया । पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की ओर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की । डेढ़ साल तक मामले में सुनवाई चली इस दौरान लोक अभियोजक कानावत ने आरोप सिद्ध करने के लिए 10 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए । जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को 3 साल कठोर कारावास और 16 हजार रु अर्थदंड से दंडित किया ।

