छूट के बाद भी आरसी रिन्यूअल न कराने वाले वाहन होंगे सीज, चलेगा विशेष अभियान
अनिल कुमार
ब्यावर।स्मार्ट हलचल।राज्य सरकार की बजट घोषणा और परिवहन विभाग के निर्देशानुसार गैर-परिवहन वाहनों (एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और दो पहिया वाहनों) के लिए एक बेहद राहत देने वाली एमनेस्टी योजना शुरू की गई है। इसके तहत जिन वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन) अवधि समाप्त हो चुकी है या वाहन 15 वर्ष पुराना हो चुका है, वे अब भारी-भरकम पेनल्टी में सीधी छूट पाकर अपनी आरसी का नवीनीकरण करा सकते हैं।
पेनल्टी में छूट का पूरा विवरण:
एग्रीकल्चर ट्रैक्टर: सामान्य तौर पर ₹500 प्रति माह पेनल्टी लगती है, लेकिन इस योजना में 1 वर्ष तक की समाप्ति पर अधिकतम ₹2500 और 1 वर्ष से अधिक की अवधि होने पर अधिकतम ₹5000 ही जमा कराने होंगे।
दो पहिया वाहन (बाइक/स्कूटर): सामान्यतः ₹300 प्रति माह पेनल्टी की जगह अब अधिकतम सिर्फ ₹1000 की पेनल्टी देकर आरसी रिन्यूअल कराया जा सकेगा।
लापरवाही की तो वाहन होगा सीज!
परिवहन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इस सुनहरे मौके के बाद भी यदि वाहन स्वामियों ने समय पर आरसी रिन्यूअल नहीं कराया और बिना वैध कागजात के वाहन चलाते पाए गए, तो उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों के भारी चालान काटकर उन्हें सीज कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
अपील: कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने से बचने के लिए तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं और अपने नजदीकी परिवहन कार्यालय में संपर्क कर आरसी रिन्यू करवाएं।
