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ट्रोले की टक्कर से मृतक के वारिसों को मिली राहत, एमएसीटी राजगढ़ ने 10 लाख 9 हजार का मुआवजा अवार्ड पारित किया

बजरंग आचार्य 
​सादुलपुर।स्मार्ट हलचल|मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) प्रथम न्यायालय, राजगढ़ ने एक सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवार को न्याय देते हुए उनके पक्ष में 10 लाख 9 हजार रुपये का अवार्ड पारित किया है। दुर्घटना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की बस में सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
​अधिवक्ता सुनील कुमार जांगिड़ ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि धूलिया निवासी रोशन सिंह पुत्र गज्जू सिंह राजपूत दिनांक 10 दिसंबर 2021 को तारानगर से अपने गांव धूलिया जाने के लिए आरएसआरटीसी की बस में सवार थे। शाम लगभग 4 बजे, जिगसाना ताल से पहले एक ईंट भट्ठे के पास, सामने से आ रहे एक ट्रोला (संख्या जी वाई 12 बी वाई 4721) के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर बस में टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर के कारण बस में सवार रोशन सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
​घटना के संबंध में 10 दिसंबर 2021 को ही ट्रोला चालक के विरुद्ध पुलिस थाना तारानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर संख्या 325/2021) धारा 279, 337, 338 ए भारतीय दंड संहिता (भा.द.स.) के अंतर्गत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच उपरांत चालक के विरुद्ध चालान न्यायालय तारानगर में पेश किया था।
​मृतक रोशन सिंह के कानूनी वारिसों, जिनमें रतन कंवर भी शामिल हैं, ने दावा राशि प्राप्त करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 को एमएसीटी-1, राजगढ़ में एक याचिका (अनुवानी रतन कंवर बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी) अधिवक्ता सुनील जांगिड़ के माध्यम से दायर की थी।
​एमएसीटी प्रथम राजगढ़ (चूरू) के पीठासीन अधिकारी मुनेश चंद्र यादव ने पूरे मामले की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने मृतक के वारिसों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 10 लाख 9 हजार रुपये की राशि याचिका पेश होने की दिनांक से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ देने का आदेश दिया।
​पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुनील कुमार जांगिड़ ने की।

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