भीलवाड़ा । स्मैक तस्करी के मामले में एन डी पी एस कोर्ट ने आरोपित को कठोर सजा से दंडित किया है । विशिष्ठ न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने आरोपित कैलाश भावसर निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ़ को तीन वर्ष के कठोर कारवास और अर्थदंड से दंडित किया है । विशिष्ठ लोक अभियजोक कैलाश चंद्र चौधरी ने बताया मामला 25 फरवरी 2017 का है जब सुभाष नगर थाने के तत्कालीन थानाप्रभारी प्रमोद शर्मा टीम के साथ गश्त पर थे । पुलिस को देख आरोपित बस के पीछे छुप गया और आंख मिचौली करने लगा पुलिस को शंका हुई तो आरोपित को पकड़कर पूछताछ की ओर तलाशी ली तो उसके पास 47 ग्राम 180 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई । आरोपित को संबंधित धारा में गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में चार्जशीट पेश की, सात साल तल सुनवाई चली और एन डी पी एस कोर्ट ने आरोपित को 3 साल की जेल और 30 हजार रु अर्थदंड से दंडित किया । आरोप सिद्ध करने के लिए 13 गवाह और 52 दस्तावेज पेश किए ।