मुकेश खटीक
मंगरोप।आटूण ग्राम पंचायत के सरपंच लादूलाल जाट को पद से हटाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल ने सुनवाई के दौरान सरपंच जाट के निलंबन पर रोक लगाते हुए आदेश दिए हैं कि फिलहाल उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता।हाईकोर्ट ने पंचायत राज सचिव व जिला परिषद भीलवाड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को तलब करते हुए पूरे मामले में जवाब मांगा है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक लादू लाल जाट का निलंबन स्थगित रहेगा।
गौरतलब है कि बीते दिनों आटूण ग्राम पंचायत के सरपंच लादूलाल जाट पर फर्जी पट्टे जारी करने के आरोप में एक जांच टीम गठित की गई थी।जांच में उन्हें दोषी मानते हुए पद से हटा दिया गया था,जिसके खिलाफ जाट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।