जयपुर।स्मार्ट हलचल/राजधानी में सवाई ट्रेड मार्क के दुरूपयोग का एक मामला निकलकर सामने आया, जिसमें स्टेच्यू सर्किल पर बन रहे अक्षत बिल्डर सवाई प्रोजेक्ट पर कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। कोर्ट ने कमिश्नर को आदेश जारी किया है कि विवादित ट्रेड मार्क के उपयोग से कमाई गए लाभ की गणना के साथ ही सवाई ट्रेड मार्क का दुरुपयोग कर बनाए गए विज्ञापन एवं प्रचार साम्रगी इत्यादि की इन्वेंटरी बना कर रिपोर्ट पेश करे |
राजेश शर्मा बनाम अक्षत बिल्डर के मामले में जयपुर महानगर एडीजे 6 में वादी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित छंगाणी द्वारा प्रस्तुत राजेश शर्मा के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सवाई के दुरुपयोग से अक्षत बिल्डर को उपयोग में लेने से पाबंद करने की याचिका पर कोर्ट ने आदेश जारी किया। कोर्ट कमिश्नर ने न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए अक्षत बिल्डर के कार्यालय और सवाई प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया एवं विवादित ट्रेड मार्क सवाई को उपयोग कर बनाई गई निर्माण एवं ब्रोशर सामग्री इत्यादि जब्त किए, जांच में यह भी सामने आया की बिल्डर ने अवैधानिक रूप से सवाई प्रोजेक्ट को रैरा में भी रजिस्टर करवा लिया, इस दौरान अक्षत बिल्डर के डायरेक्टर द्वारा बेचे गए अपार्टमेंट की जानकारी उपलब्ध करवाने से इनकार किया।