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SC का फैसला- पकड़े गए कुत्ते नसबंदी कर छोड़े जाएंगे: खूंखार कैद में रहेंगे; पकड़ने से रोका तो ₹25 हजार, NGO पर ₹2 लाख जुर्माना

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। सिर्फ उन कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा, जिनका स्वभाव आक्रामक है और जो लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएं। यदि कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों को पकड़ने या उन्हें हटाने से रोकता है, तो उस पर ₹25,000 का जुर्माना लगेगा, और यदि कोई NGO ऐसा करता है, तो उस पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था ।

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