ओम जैन
शंभूपुरा।स्मार्ट हलचल/चित्तौड़गढ़ जिला ही नही प्रदेश का बहुचर्चित नेताजी मामला अब इतने दिनों बाद भी थमने का नाम नही ले रहा, जिसका मुख्य कारण मामले से जुड़ी महिला द्वारा चित्तौड़गढ़ के वर्तमान विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या पर करीब आधा दर्जन से धाराओं में मामला दर्ज करवाना है।
शहर जिले ओर प्रदेश में चर्चा का विषय बने मामले में आखिर सच क्या है और क्या झूट है वो तो जांच के बाद ही साफ हो पायेगा लेकिन अभी लोगों के मन मे चल रहा सवाल की आखिर इतनी धाराओं में मामला दर्ज हुआ तो आगे क्या होगा, हालांकि मामले कि जांच सीआईडी सीबी कर रही लेकिन मामले से जुड़ी धाराओं के बारे में भी सब जानना चाहते जिस पर आज हमारे द्वारा एक स्थानीय अधिवक्ता से जानकारी चाहने पर उन्होंने मामले से जुड़ी धाराओं के बारे में हमे विस्तार से बताया जो हम आपको बता रहे।
महिला ने दी रिपोर्ट में विधायक आक्या पर आरोप लगाया कि उन्हें विधायक कार्यलय के एक कमरे में बंधक बनाकर रखा, इस पर जो धारा लगी उस पर बात करते है।
बीएनएस की धारा 127 (2):
अगर कोई व्यक्ति किसी को कैद करता या बंधक बनाकर रखता है तो यह धारा लगती है इस धारा में वर्णित अपराध की दशा में कठोर अथवा साधारण किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष अथवा 5 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।