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हरियाणा के इन जिलों में धारा 144 लागू,लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी समेत हथियारों पर रोक, जानें क्या है कारण

हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश आर.के. सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की सीनियर सेकेंडरी द्वारा सीनियर सेकेंडरी (शैक्षणिक) (री-अपियर) एवं सेकेंडरी (शैक्षणिक) फ्रेश/री-अपियर, सुधार परीक्षा के मद्देनजर अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के समीप धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये परीक्षाएं 3 जुलाई से 11 जुलाई तक स्थानीय आर.एस.डी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल SIRSA, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठ मंडी सिरसा, राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड सिरसा में आयोजित की जाएगी।

लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी समेत हथियारों पर रोक 

आपको बता दें कि दोपहर बाद दो से सायं पांच बजे तक परीक्षाओं को आयोजित की जाएगी। परिक्षाओं को शांतिपूर्ण करवाने के लिए प्रशासन ने 144 धारा को लागू की हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की दूरी पर 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी युवक को सेंटरों के पास कोई भी हथियार जैसे आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू लेकर नहीं आ सकता हैं।

3-11 जुलाई तक रहेगी धारा-144 लागू

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि जिलाधीश ने बताया है कि परीक्षा सेंटरों की 200 मीटर की दूरी में परीक्षा के समय दोहपर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सभी फोटोस्टेट मशीनों की दुकानों को बंद करने का ऐलान दिया गया हैं।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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