अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी सुरक्षा सखी-कमलसिह

सी पी गोयल
नाहरगढ़, 15 मार्च|स्मार्ट हलचल|महिला-माताओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें सुरक्षित सुरक्षा मुहैया करवाने की गरज से सखी संवाद पखवाड़ा चलाया जा रहा है। सुरक्षा सखी द्वारा घर-घर जाकर व्यक्तिगत रूप से महिलाओ से सम्पर्क कर उनको महिला संबंधी कानून की जानकारी दी जायेगी। सीआई कमल सिंह ने बताया कि पुलिस अधिक्षक निर्देशानुसार थाना नाहरगढ़ पर सुरक्षा सखी की बैठक ली गयी जिसमें सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े में आयोजित किए जाने चाले कार्यक्रम की कार्य योजना बनाई। बैठक में सुरक्षा सखियों को महिला अत्याचार से संबंधित कानून तथा उनके कर्तव्यों की जानकारी दी गई। सीआई कमलसिंह का कहना है कि पुलिस को इस पहल के तहत महिलाओं को न केवल कानूनों की जानकारी दी जा रही है, बल्कि उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या या आपात स्थिति में पुलिस से कैसे मदद ली जा सकती है. इस अभियान के माध्यम से महिलाओं में
आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 1से 15 मार्च तक चले पखवाड़ा

सोआई कमल सिंह ने बताया कि यह अभियान 1 मार्च से 15 मार्च तक जिलेभर में चलाया जा रहा है। इसे बारां जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक राजेश चौधरी के सुपरविजन में संचालित किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की यह पहल पूरे जिले में लागू की गई है। अभियान के तहत जिले के सभी पुलिस थानों से जुड़ी सुरक्षा सखियां महिलाओं और बालिकाओं से व्यक्तिगत रूप से मिल रही हैं। सीआई ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय महिला सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर और संवेदनशील हैं। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है, ताकि ये किसी भी समस्या की स्थिति में बिना झिझके पुलिस की मदद ले सके। अभियान के दौरान महिलाओं को 1090 महिला हेल्पलाइन और 112 आपातकालीन हेल्पलाइन जैसे महत्वपूर्ण नंबरों को जानकारी भी दी जा रही है। इन नंबरों के माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

सुरक्षा सखी घर-घर जाकर महिला कानून की देगी जानकारी-

सीआई कमल सिंह ने बताया कि सुरक्षा सखीयो द्वारा घर-घर जाकर व्यक्तिगत रूप से महिलाओ /बालिकाओ से सम्पर्क कर उनको महिला संबंधी कानून की जानकारी दी जावेगी जिसमें लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, महिलाओ से संबंधित हेल्पलाइन नम्बर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओ का सरक्षण अधिनियम 2005. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 राजस्थान अयन प्रताडना निवारण अधिनियम 2015. किशोर न्याय चालको का संरक्षण अधिनियम 2015, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूत्ति पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 कार्यस्थल पर महिलाओ का लैंगिक उत्पीडन निवारण प्रतिषेध और प्रतितोपण अधिनियम 2013 महिलाओ का अशिष्ठ रूपण प्रोहिबिशन अधिनियम 1986, स्त्री लज्य भंग से सम्बंधित जेंडर न्यूट्रल अपराध के बारे में जानकारी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महिलाओं से संबंधित विशेष प्रावधानों को जानकारी दी।