Homeभीलवाड़ास्लीपर बस में अफीम तस्करी के आरोपित तस्कर तरसेम को एनडीपीएस कोर्ट...

स्लीपर बस में अफीम तस्करी के आरोपित तस्कर तरसेम को एनडीपीएस कोर्ट ने तीन साल की कठोर कैद, तीस हजार रुपये के जुर्माने से किया दंडित

पुनित चपलोत

भीलवाड़ा । स्लीपर बस में अफीम तस्करी करते पकड़े गये हनुमानगढ़ जिले के तस्कर तरसेम को तीन साल के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, प्रताप नगर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी रोहिताश देवंदा 27 नवंबर 2018 को थाने से गश्त के लिए रवाना हुये। चंद्रशेखर आजाद नगर तिराहा पहुंच कर नाकाबंदी लगाई। वाहनों की जांच के दौरान एक स्लीपर कोच बस को रोका और चेक किया। उसमें सीट नंबर चार पर बैठा यात्री पुलिस को देखकर हड़बड़ाने लगा। शंका होने पर पुलिस ने उक्त यात्री के बैग को चैक किया तो उसमें एक किलो अफीम मिली। पूछताछ करने पर यात्री ने खुद को हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा झील थाना क्षेत्र के चाहुवाली निवासी तरसेम 38 पुत्र महेंद्र सिंह बताया। पुलिस ने अफीम जब्त कर तरसेम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। इसके बाद पुलिस ने तरसेम के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 53 दस्तावेज पेश कर आठ गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये तरसेम पर लगे तस्करी के आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश शर्मा ने तस्कर तरसेम को तीन साल के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
news paper logo
logo
RELATED ARTICLES