पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । स्लीपर बस में अफीम तस्करी करते पकड़े गये हनुमानगढ़ जिले के तस्कर तरसेम को तीन साल के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, प्रताप नगर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी रोहिताश देवंदा 27 नवंबर 2018 को थाने से गश्त के लिए रवाना हुये। चंद्रशेखर आजाद नगर तिराहा पहुंच कर नाकाबंदी लगाई। वाहनों की जांच के दौरान एक स्लीपर कोच बस को रोका और चेक किया। उसमें सीट नंबर चार पर बैठा यात्री पुलिस को देखकर हड़बड़ाने लगा। शंका होने पर पुलिस ने उक्त यात्री के बैग को चैक किया तो उसमें एक किलो अफीम मिली। पूछताछ करने पर यात्री ने खुद को हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा झील थाना क्षेत्र के चाहुवाली निवासी तरसेम 38 पुत्र महेंद्र सिंह बताया। पुलिस ने अफीम जब्त कर तरसेम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। इसके बाद पुलिस ने तरसेम के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 53 दस्तावेज पेश कर आठ गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये तरसेम पर लगे तस्करी के आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश शर्मा ने तस्कर तरसेम को तीन साल के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।


