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सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को जनाधार में देना होगा पीपीओ नंबर एवं आय का विवरण, तभी मिलेगी पेंशन

सूरौठ।स्मार्ट हलचल/सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को अब अपने जन आधार कार्ड में पीपीओ नंबर, आय प्रमाण पत्र व बैंक खाते का विवरण देना होगा। तभी विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशनरों को पेंशन मिल सकेगी। सामाजिक कार्यकर्ता वीपी सिंह मीणा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन करवाया जा रहा है। विभाग में सत्यापन प्रक्रिया में कई परिवर्तन किए हैं। जिन पेंशनरों की पेंशन रुकी हुई है अथवा उनका वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो उन्हें अपने जन आधार कार्ड में पीपीओ नंबर, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र का विवरण अपडेट करना होगा।अगर कोई विकलांग पेंशनर है तो उसका ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र व एकल नारी के लिए विधवा होने का विवरण जनाधार कार्ड में अपडेट करना पड़ेगा तभी उनका वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
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