छबड़ा व सुरतगढ़ सुपर थर्मल को कोटा थर्मल में आने वाले तकनीकी कार्मिकों को दोहरा लाभ देने का विरोध
कोटा, 23 दिसंबर। स्मार्ट हलचल| कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य अभियंता श्रीमति शशि अग्रवाल को एक ज्ञापन देकर एक बारीय विशेष स्थानांतरण योजना-2018 में दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले और ‘टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी‘ में शामिल नहीं होने वाले तकनीकी कर्मचारियों के कारण पैदा हुई विसंगतियों को तत्काल दूर करने की मांग की।
राजस्थान विद्युत उत्पादन कर्मचारी संघ, कोटा थर्मल के अध्यक्ष रामसिंह शेखावत ने बताया कि ‘एक बारीय विशेष स्थानांतरण योजना 2018’ के तहत अन्य विद्युत गृहों से कोटा थर्मल में आये कुछ तकनीकी कर्मचारियों को थर्मल प्रशासन द्वारा योजना के निर्देश संख्या-8 की अवहेलना कर पूर्व के विद्युत गृह पर धारित पद के आधार पर पदोन्नति कर दी गई और उन कर्मचारियों को नवीन पद पर कार्यग्रहण करवा दिया। परिणामस्वरूप कोटा थर्मल में नियुक्त वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी अन्य विद्युत गृहों से आए कर्मचारियों से कनिष्ठ हो गए।
इस विसंगति के बारे में श्रम संघों द्वारा निगम प्रशासन को बार-बार अवगत कराया गया जिसके फलस्वरूप प्रशासन ने दोहरा लाभ प्राप्त कर चुके कर्मचारियों से एक विकल्प पत्र भरवाया गया। जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस योजना में पदोन्नति लेना है तो उन कार्मिकों को अपने पूर्व मूल विद्युतगृह में जाना पड़ेगा और जो पदोन्नति छोड़ते हैं वे कोटा थर्मल में पदस्थापित रह सकते है। लेकिन विकल्प पत्र भरवाने के बाद थर्मल प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
संगठन द्वारा पुनः अवगत करवाने पर प्रशासन द्वारा एक बार फिर ‘‘टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी‘‘ अपनाने का विकल्प दिया गया लेकिन दोहरा लाभ प्राप्त कर चुके कर्मचारियों ने इस विकल्प पत्र को नहीं भरकर नियमों की सरासर अवहेलना की। थर्मल प्रशासन ने ऐसे तकनीकी कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही न करते हुए 19 दिसंबर,2025 को एक आदेश जारी कर दिया जो ‘‘टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी‘‘ अपनाकर कोटा स्थानांतरण होकर आये कर्मचारियों के हित में नहीं है। आदेश में ‘‘एक बारीय विशेष स्थानांतरण योजना 2011, 2012 व 2018‘‘ को ही बदलने की बात कही गई जो सभी तकनीकी कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है।
ज्ञापन में उर्जा मंत्री से मांग की गई कि जिन तकनीकी कर्मचारियों ने कोटा तापीय विद्युत गृह में कार्यग्रहण करने के पश्चात् पुराने विद्युत गृह से पदोन्नति का जो दोहरा लाभ लिया है उसे निरस्त कर उनको ‘‘टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी‘‘ अपनाने के निर्देश दिये जाये। इससे पदोन्नति के इस विवादित प्रकरण का समाधान हो सकेगा।


