Homeराजस्थानचित्तौड़गढ़महिला अत्याचार पर बने कड़ा कानून, फांसी की सजा का हो प्रावधान:...

महिला अत्याचार पर बने कड़ा कानून, फांसी की सजा का हो प्रावधान: विधायक आक्या

ओम जैन

शंभूपुरा।स्मार्ट हलचल/चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या ने मंगलवार को विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए सरकार से राजस्थान में महिला अत्याचार पर सख्त सजा का कानुन बनाने की मांग की।विधायक आक्या ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा की गत कांग्रेस राज में महिलाओ पर अत्याचार की बहुत घटनाएं हुई। इसके विपरीत वर्तमान की भजनलाल शर्मा सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न की घटनाओं में बहुत कमी आयी है। इसके बावजूद कुछ दर्दनाक घटनाएं जिसमें 14 नवम्बर 2024 को उदयपुर के गोगुन्दा में दो चचेरी बहनो द्वारा उनके साथ हुई जघन्य वारदात के बाद जहर खाकर आत्महत्या करना जिसमें समाज विशेेष के लोग शामिल थे। इसी क्रम में अजमेर में 11 वीं कक्षा की बालिकाओ के साथ दुष्कर्म व उन्हें ब्लेक मेल कर घर से पांच लाख रूपये मंगाने की घटना व वर्तमान में विजयनगर में बालिकाओं के साथ हुई दर्दनाक वारदात जिसका सम्पूर्ण राजस्थान में विरोध हो रहा है। ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए कम है तथा सरकार को ऐसे जघन्य अपराधो पर अंकुश लगाने के लिए फांसी की सजा देने का प्रावधान करते हुए कड़ा कानुन बनाना चाहिए।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
news paper logo
RELATED ARTICLES