(मोहम्मद आज़ाद नेब)
जहाजपुर\स्मार्ट हलचल|पंचायत समिति की प्रधान सीता देवी गुर्जर के निलंबन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 5 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर सीता देवी गुर्जर को वित्तीय अनियमितताओं व कार्यों में लापरवाही के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया था।
इस आदेश को चुनौती देते हुए सीता देवी गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि यह रोक विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सुनवाई पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरिजीत प्रसाद और अन्य वकीलों ने पैरवी की तथा देरी माफी का आवेदन भी दाखिल किया। अदालत ने याचिका और विलंब माफी दोनों पर नोटिस जारी कर दिया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर आगे का फैसला करेगा।


