दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर मारपीट की घटना में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयान दर्ज किए हैं। जिसके बाद केजरीवाल के पीए आरोपी विभव कुमार पर IPC की धारा 354 (स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, इशारे या कार्य करना) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत FIR दर्ज की है।
वहीं, साथ ही स्वाति मालीवाल का AIIMS में मेडिकल कराया गया है। बताया जाता है कि, FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच जांच के सिलसिले में विभव कुमार के घर भी पहुंची थी जहां वो नहीं मिले. घर पर उनकी पत्नी मौजूद थीं। फिलहाल, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की इस घटना में अब यह जाहिर है कि, अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर शिकंजा कस सकता है। घटना की हर एंगल से जांच को लेकर दिल्ली पुलिस सीएम हाउस में CCTV कैमरे भी खंगालने पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस पूरा सीक्वेंस पता लगाएगी कि कहां-कैसे घटना हुई कौन कौन उस वक्त मौके पर मौजूद था।
मुझे लातें मारीं, थप्पड़ जड़े, गालियां देता रहा..
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को जो बयान दर्ज कराए हैं। उन बयानों में उन्होंने बताया है कि, वह 13 मई को दिल्ली सीएम आवास पर पहुंच वहां ड्रॉइंग रुम में मौजूद थीं और इन्तजार कर रही थीं। इस बीच विभव आया और बदसलूकी करने लगा। गालियां देने लगा। इसके बाद उसने बिना वजह के चेहरे पर थप्पड़ मारा। मैंने विरोध किया लेकिन वह लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा।
स्वाति मालीवाल ने बताया कि, विभव ने चेहरे पर मारने के साथ छाती पर मारा, पेट पर मारा, उसने लातें मारीं और शरीर के निचले हिस्से पर भी हमला किया। मैंने शोर मचाया और मैं भागकर बाहर आ गई और दिल्ली पुलिस को कॉल किया। बता दें कि, 13 मई को जब उनके साथ मारपीट की गई थी तो बताया जाता है कि उस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस पीसीआर को दो बार कॉल की थी और इसके बाद वह थाने भी आईं थीं लेकिन कोई शिकायत नहीं दी थी और चलीं गईं थीं।