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बिना कर चुकाए एवं डिफॉल्टर वाहनों पर अब सख्ती कर 205 वाहन जप्त

परिवहन विभाग ने दिखाई सख्ती वाहनों
बिना कर चूकाये एवं डिफाल्टर वाहनों पर अब सख्ती कर 205 वाहन जप्त

रितिक मेहता
डूंगरपुर, स्मार्ट हलचल। जिले में वाहनों का नियमित एवं बकाया कर वसूलने, एमनेस्टी स्कीम मे वाहन स्वामियों को लाभान्वित करने एवं राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में जिला परिवहन कार्यालय डॅूगरपुर राजपत्रित अवकाशों के दिन भी खुला रहेगा एवं 5000 से अधिक नकद राशि भी कार्यालय में जमा ली जायेगी। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार राज्य के भार वाहनों के 2024-25 का कर जमा करने की अंतिम तिथी 15 मार्च निर्धारित किया गया था कर नहीं चुकाने वाले वाहनों से अभी 1.5 प्रतिशत जुर्माना वसुल किया जा रहा है, आगामी दिवसों मे डिफाल्टर वाहनों से 2000 न्युनतम पेनेल्टी एवं 5000 जुर्माना वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। भार एवं यात्री वाहनों के नियमित एवं बकाया कर की वसूली एवं एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वन के लिए विभागीय उडनदस्तों को निर्देश दिये है कि वे वाहनों की जांच हेतु 24 घंटे प्रवर्तन कार्य करते हुए सभी वाहनों के कर एवं जुर्माना की वसूली सुनिश्चित करे, बकाया कर वाले की जप्ती की कार्यवाही भी की जा रही है। मार्च माह आजतक जिले लगभग 205 वाहन को जप्त किया गया है साथ ही विभागीय उडनदस्तों ने मार्च माह में 19 मार्च तक सघन जांचकर 8325 वाहनों के चालान बनाकर 247.94 लाख रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
ऑटो रिक्शा एवं स्कुल बसे जो बिना फिटनेस/पीयुसी/बीमा/परमिट चलती है उनकी भी विशेष जांच की जा रही है एवं जुर्माना वसुल किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी अनिल माथुर ने अपील की है कि सभी स्कुल संचालक एवं तिपहिया वाहन संचालक बिना जुर्माना समय पर वाहनों के दस्तावेज पूर्ण कर लेवे अन्यथा सख्त कार्यवाही करते हुए वाहनों को सीज किया जावेगा। अनिल माथुर ने यह भी बताया है कि अन्य राज्यों मंे पंजीकृत हल्का मोटर वाहनों पर एकबारिय कर 80 तक की छुट की प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ वाहन स्वामी प्राप्त कर सकते है। ई-रवन्ना व खुर्द-बुर्द हुए वाहनों पर बकाया कर वाले वाहनों पर भी राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी 2024 योजना वर्तमान मै लागू है जिसका लाभ वाहन स्वामी प्राप्त कर सकते है। चुनाव ड्युटी के लिए इच्छुक निजी कार और जीप मालिकों को पहले वार्षिक कर जमा कराना होगा इसके बाद ही वे ड्युटी पर लगाने के पात्र होंगे।

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