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तीन साल पहले 153 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार हुआ था तस्कर, न्यायालय ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा

पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीश प्रसाद ने अफीम डोडा-तस्करी के मामले में लक्ष्मीपुरा, शाहपुरा के महावीर पुत्र छोटूलाल जाट को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने बताया कि मांडलगढ़ थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर 19 सितंबर 21 को गश्त पर थे। मांडलगढ़ दशहरा मैदान पहुंचने पर वहां एक डस्टन गोप्लस कार हाइवे पर दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली। कार को चेक करने पर उसमें प्लास्टिक के सात कट्टों में 153 किलो डोडा चूरा मिला। साथ ही कार में एक मोबाइल भी मिला। पुलिस ने डोडा-चूरा सहित कार व मोबाइल जब्त किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जिसकी अग्रिम जांच तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी ने की। जांच अधिकारी ने मोबाइल नंबर के आधार पर शाहपुरा के लक्ष्मीपुरा निवासी महावीर पुत्र छोटूलाल जाट को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में केस की ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 78 दस्तावेज पेश किये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले में आरोपित महावीर को दस साल की कैद ओर एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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