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पटाखा भंडारण और बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू,

3 अक्‍टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे आवेदन

बूंदी-स्मार्ट हलचल|आगामी दीपावली पर्व-2025 को लेकर जिला प्रशासन ने पटाखा भंडारण और बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दीपावली पर आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यापारियों को कई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्‍ट्रेट बूंदी लक्ष्‍मीकांत मीणा ने बताया कि इच्छुक व्यापारियों को 3 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अपने आवेदन जमा कराने होंगे। केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की बिक्री की ही अनुमति होगी और वायु गुणवत्ता खराब होने पर आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

शर्ते निर्धारित, पालना जरूरी

उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्‍ट्रेट ने बताया कि पटाखा भंडारण और बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस विस्‍फोटक नियम, 2008 एवं संशोधित नियम-2019 में वर्णित प्रावधानों/शर्तों की पालना पर जारी किए जाएंगे। इससे तहत दिवाली, गुरुपर्व जैसे त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 और क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात 11:55 PM से 12:30 AM तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। केवल नीरी द्वारा जारी क्‍यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल हो सकेगा। जिस दिन शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘पुअर’ या उससे खराब श्रेणी में होगा, उस दिन पटाखे चलाने पर पूर्ण रोक रहेगी। इसकी जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से मिलेगी। अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, नर्सिंग होम, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों की दुकानें एक समूह में लगेंगी और वहां प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस और कम से कम दो दमकल की गाड़ियां उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा।

लाइसेंस के लिए यह दस्‍तावेज जरूरी

उन्‍होंने बताया कि जो भी व्यापारी पटाखे की दुकान लगाना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल के ब्लूप्रिंट की चार प्रतियाँ, साइट प्लान, अपनी तीन नवीनतम फोटो, पहचान पत्र की प्रमाणित छायाप्रति और स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होंगी। इसके अलावा, केवल ग्रीन पटाखे बेचने के अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु शपथ पत्र भी देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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